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सर्वोच्चके आदेशः महाअभियोग आगू नै बढ़ाबै के, आ प्रधानन्यायाधीश कार्की आय से काज में लागै के

सर्वोच्चके आदेशः महाअभियोग आगू नै बढ़ाबै के, आप्रधानन्यायाधीश कार्की आय से काज में लागै के

अशोक कुमार सहनी ,दोहा क़तार, अपन मिथिला / २२ बैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमें पेस भेल  महाअभियोगके प्रक्रिया आगू नै बढाबै के आन्तरिम आदेश देने अछि । साथ में कार्कीके अखुन के रूप में  अपन पदमें काम कर दैके आदेश देने अछि ।

महाअभियोगविरुद्ध पेस भेल रिटमें सुनुवाई करैत न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराके इजलास संविधानके मर्म आ भावना अनुसार महाअभियोग नै एल से बतौने अछि।

न्यायाधीयसब केने व्यवहार, आचरण आ न्याय सम्पादन सेहो में गल्भीर विचलन भेल नै भेल विषयमें गम्भीर छलफल भके निकल परिणाम वस्तुगत आ प्रमाणयोग्य आधार भेल मात्र महाअभियोग प्रस्ताव संवैधानिक आ जायज हेत आदेके उल्लेख अछि ।

सुविधा सन्तुलनके आधारमें रिटके ठsर  नै लगै तक संसदमें दर्ता भेल महाअभियोग आ संसदके महासचिव जारी केने पत्र जेहेन अछि होहने में रखै लेल अन्तरिम आदेश देने अछि ।

साथ में प्रधानन्यायाधीश कार्कीके आइये से अपन पदमें काज करदैलेल कहने अछि ।


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